दिल्ली सरकार ने आज से MCD फैक्ट्री लाइसेंस व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव लागू कर दिया है। अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को नगर निगम (MCD) से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार ने यह निर्णय “Ease of Living” और “Ease of Doing Business” को सशक्त बनाने की दिशा में लिया है, जिससे दिल्ली में उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत यदि फैक्ट्री के पास MSME उद्यम पंजीकरण, या GNCTD/DSIIDC का अलॉटमेंट लेटर/लीज़ डीड उपलब्ध है, तो वही दस्तावेज अब धारा 416/417, DMC Act के अंतर्गत MCD फैक्ट्री लाइसेंस के रूप में मान्य होगा।
इस बदलाव से:
अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता समाप्त होगी
अनावश्यक कागजी प्रक्रिया में कटौती होगी
पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिलेगा
यह निर्णय दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र को आत्मनिर्भर और सुविधा आधारित शासन की दिशा में मजबूती प्रदान करेगा। उद्यमियों और फैक्ट्री संचालकों को इससे बड़ा राहत मिलने की उम्मीद है।
Post a Comment